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संघ कार्यकारिणी (अनुच्छेद 52-78) और राज्य कार्यकारिणी (अनुच्छेद 153-167)
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जटिल सरकारी तंत्र में, कार्यपालिका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सरकार को नेतृत्व और मार्गदर्शन देने में इसका कार्य महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में कार्यपालिका का दायरा काफी बढ़ गया है, और यह सरकार की सबसे शक्तिशाली शाखा बन गई है। हालाँकि विधायिका औपचारिक रूप से श्रेष्ठ है, लेकिन व्यवहार में कार्यपालिका का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है। नौकरशाही और विधायिका द्वारा समर्थित सरकारी मंत्रालय और विभाग प्रभावी शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
कार्यपालिका भारतीय राजनीति का एक केंद्रीय पहलू है, जो IAS परीक्षा में एक महत्वपूर्ण विषय है। UPSC परीक्षा के तीनों चरणों - प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए इसकी समझ आवश्यक है।
यह लेख भारतीय कार्यकारी का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, उम्मीदवार लिंक किए गए लेखों का संदर्भ ले सकते हैं, जो यूपीएससी 2025 परीक्षा के लिए अलग-अलग विषयों के रूप में कार्यकारी के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं।
संघ कार्यकारिणी (अनुच्छेद 52-78) | The Union Executive (Article 52-78) in Hindi
संघीय कार्यकारिणी, जो राजनीतिक कार्यकारिणी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, में तीन महत्वपूर्ण पद शामिल हैं:
- राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52-62)
- प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74-75 और अनुच्छेद 78)
- भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद 76)
राज्य कार्यकारिणी (अनुच्छेद 153-167) | The State Executive (Article 153-167) in Hindi
राजनीतिक कार्यपालिका का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग, राज्य कार्यपालिका में तीन महत्वपूर्ण पद शामिल हैं:
- राज्यपाल (अनुच्छेद 153-161)
- मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 164-167)
- राज्य के महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165 और 177)
अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे संघ एवं राज्य कार्यकारिणी के बारे में पूरी जानकारी के लिए दिए गए लेख अवश्य पढ़ें। यह जानकारी राजनीति विज्ञान विषय में उनकी तैयारी को और मजबूत बनाएगी।
यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए मुख्य बातें
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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 यूपीएससी FAQs
अनुच्छेद 53 क्या निर्दिष्ट करता है?
अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है, जिसका प्रयोग वह सीधे या अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है।
अनुच्छेद 54 क्या है?
अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव को परिभाषित करता है, तथा निर्दिष्ट करता है कि उनका चुनाव सांसदों और विधायकों वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है।
अनुच्छेद 55 में क्या विस्तार से बताया गया है?
अनुच्छेद 55 एकल संक्रमणीय मत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके की व्याख्या करता है।
अनुच्छेद 52 से 78 किससे संबंधित हैं?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 संघीय कार्यपालिका से संबंधित हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी शामिल हैं।