(A) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अधिकतम पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखने का प्राधिकृत कर सकता है।

(B) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत स्थापित विशेष न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत अभियुक्त को हिरासत में रखने के लिए अधिकृत करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है।

(C) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 2(xxviii-a) के तहत 'उपयोग' की परिभाषा में स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों का व्यक्तिगत उपभोग शामिल नहीं है।

(D) उच्च न्यायालय, विशेष आदेश द्वारा, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार उतने विशेष न्यायालयों का गठन कर सकता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

  1. (A) और (B)
  2. (A) और (C)
  3. (B) और (C)
  4. (C) और  (D)

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : (A) और (C)

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 2 है।

Key Points स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 36ए(बी) के अनुसार

  • जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का अभियुक्त या संदिग्ध कोई व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 167 की उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, वहां ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा में, जिसे वह ठीक समझे, कुल मिलाकर पन्द्रह दिन से अधिक की अवधि के लिए, जहां ऐसा मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट है, और कुल मिलाकर सात दिन से अधिक की अवधि के लिए, जहां ऐसा मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, निरुद्ध किए जाने को प्राधिकृत कर सकेगा:
    • परन्तु ऐसे मामलों में जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं, जहां मजिस्ट्रेट का विचार है कि-
      • (i) जब ऐसा व्यक्ति पूर्वोक्त रूप में उसके पास भेजा जाता है; या
      • (ii) उसके द्वारा प्राधिकृत निरोध अवधि की समाप्ति पर या उससे पूर्व किसी भी समय,
    • ऐसे व्यक्ति की नजरबंदी अनावश्यक है, तो वह ऐसे व्यक्ति को अधिकारिता रखने वाले विशेष न्यायालय को भेजने का आदेश देगा;

स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 2(xxviii-a) के अनुसार

  • मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के संबंध में "उपयोग" का अर्थ व्यक्तिगत उपभोग को छोड़कर किसी भी प्रकार का उपयोग है
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