दल परिवर्तन के आधार पर लोक सभा के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा ?

This question was previously asked in
CDS General Knowledge 3 Sep 2023 Official Paper
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  1. भारत का राष्ट्रपति
  2. लोक सभा अध्यक्ष
  3. भारत का उच्चतम न्यायालय
  4. संबंधित राजनीतिक दल

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : लोक सभा अध्यक्ष
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UPSC CDS 01/2025 General Knowledge Full Mock Test
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सही उत्तर 2 है.Key Points

  • दलबदल के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
  • दलबदल विरोधी कानून के तहत सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों में अध्यक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  • भारत में दल-बदल विरोधी कानून:
    • दल-बदल विरोधी कानून भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित है।
    • इसे विधायकों द्वारा एक दल से दूसरे दल में जाने के मुद्दे को संबोधित करने के लिए 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जिसे सरकारों की स्थिरता के लिए खतरे के रूप में देखा गया था 
  • दल-बदल विरोधी कानून के प्रमुख प्रावधान:
    • यह कानून संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को उनके चुनाव के बाद किसी अन्य दल में शामिल होने से रोकता है।
    • यह दलबदल को स्वेच्छा से किसी दल की सदस्यता छोड़ने या पूर्व अनुमति के बिना दल के निर्देशों के खिलाफ मतदान करने के रूप में परिभाषित करता है।
    • कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए सदस्य सदन में अपनी सीटें खो देते हैं।
  • निर्णयदाता अधिकारी:
    • किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय आम तौर पर लोकसभा के
    • मामले में अध्यक्ष या राज्यसभा के मामले में सभापति द्वारा किया जाता है।
      फैसले को कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है.
  • अपवाद:
    • कानून कुछ अपवादों का प्रावधान करता है, जैसे कि यदि किसी दल के दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में विलय का निर्णय लेते हैं, तो दलबदल को मान्यता नहीं दी जाती है।
    • यदि कोई सदस्य किसी ऐसे मामले पर दल के व्हिप के अनुसार मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है, तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाता है, जिससे सरकार की स्थिरता प्रभावित नहीं होती है।
  • अध्यक्ष की भूमिका:
    • अध्यक्ष के पास सदस्यों या राजनीतिक दलों द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का अधिकार है।
    • अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है, और यदि सदस्य व्यथित महसूस करते हैं तो वे अदालतों में अपील कर सकते हैं।
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Last updated on Jul 7, 2025

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