विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

की धारा 6 के तहत कब्ज़ा वापस पाने के लिए कोई वाद निम्नलिखित के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा:

  1. सरकार
  2. एक सार्वजनिक कंपनी
  3. एक निजी कंपनी
  4. उपर्युक्त सभी
  5. उपर्युक्त में से कोई नहीं

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : सरकार

Detailed Solution

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सही उत्तर सरकार है।Key Points

  • विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 6 स्थावर सम्पत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद से संबंधित है।
  • य़ह कहता है यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति के बिना स्थावर सम्पत्ति से विधि के सम्यक् अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए, तो वह अथवा [कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है अथवा ] उससे व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए भी जो ऐसे बाद में खड़ा किया जा सके, उसका कब्जा वाद द्वारा प्रत्युद्धत कर सकेगा।
  • इस धारा के अधीन कोई भी वाद, नहीं लाया जाएगा-
    • बेकब्जा किए जाने की तारीख से छह मास के अवसान के पश्चात् अथवा
    • सरकार के विरुद्ध
  • इस धारा के अधीन संस्थित किसी भी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिक्री से न तो कोई अपील होगी, और न ऐसे किसी आदेश या डिक्री का कोई पुनर्विलोकन ही अनुज्ञात होगा ।
  • इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी सम्पत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से और उसके कब्जे का प्रत्युद्धरण करने से वर्जित नहीं करेगी।

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