Question
Download Solution PDFभारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है?
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर केवल राज्यसभा है I
Key Points
भारत में, उपराष्ट्रपति का देश में दूसरा सबसे बड़ा कार्यालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है।
- संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को पूर्ण बहुमत (अर्थात सदन के सभी उपस्थित सदस्यों के बहुमत) द्वारा पारित राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमति व्यक्त की जा सकती है।
- प्रस्ताव केवल राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। अतः विकल्प 2 सही है।
- लेकिन जब तक कम से कम 14 दिनों का अग्रिम नोटिस नहीं दिया जाता है तब तक इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है।
- विशेष रूप से, संविधान में हटाने के लिए आधारों की सूची नहीं दी गई है।
- संविधान के अनुच्छेद 71(1) के अनुसार कार्यालय में रहते हुए राज्यसभा सदस्य के लिए चुनावी कदाचार करने और पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति को भी हटा सकता है। अनुच्छेद 71(1) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय का यह भी कर्तव्य है कि वह उपराष्ट्रपति के आचरण के संबंध में उठाई गई प्रश्नों की जाँच करे और संविधान की अवमानना करते पाए जाने पर उपराष्ट्रपति को हटा दे।
- इसलिए, यह स्पष्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है।
नोट: सर्वोच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित निर्वाचन विवादों का फैसला करता है।
Last updated on Jun 7, 2025
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