किशोर न्याय बोर्ड के लंबित मामलों की तिमाही आधार पर समीक्षा कौन करेगा?

  1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
  2. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष से मिलकर बनी उच्च स्तरीय समिति
  3. जिला अधिकारी
  4. मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

Answer (Detailed Solution Below)

Option 1 : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 1 है।

Key Points धारा 16: लंबित जांच की समीक्षा

  1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट प्रत्येक तीन माह में एक बार बोर्ड के लंबित मामलों की समीक्षा करेंगे तथा बोर्ड को अपनी बैठकों की आवृत्ति बढ़ाने का निर्देश देंगे या अतिरिक्त बोर्डों के गठन की सिफारिश कर सकते हैं।
  2. बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों की संख्या, ऐसे लंबित रहने की अवधि, लंबित रहने की प्रकृति और उसके कारणों की समीक्षा प्रत्येक छह माह में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष , जो अध्यक्ष होंगे, गृह सचिव, राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सचिव तथा अध्यक्ष द्वारा नामित किसी स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि शामिल होंगे।
  3. बोर्ड द्वारा ऐसे लंबित मामलों की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को तिमाही आधार पर ऐसे प्रपत्र में दी जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

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