दण्ड प्रक्रिया संहिता का कौनसा प्रावधान एक दाण्डिक न्यायालय को एक आपराधिक प्रकरण में साक्षियों को पुनः बुलाने और पुनः परीक्षा करने हेतु सशक्त करता है?

  1. धारा 217
  2. धारा 311
  3. (1) एवं (2) दोनों।
  4. उपरोक्त में से कोई नहीं।

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : (1) एवं (2) दोनों।

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 3 है। प्रमुख बिंदु

  • दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 217 आरोप परिवर्तित होने पर गवाहों को वापस बुलाने से संबंधित है।
  • जब कभी भी परीक्षण प्रारंभ होने के बाद न्यायालय द्वारा आरोप में परिवर्तन किया जाता है या उसे जोड़ा जाता है, तो अभियोजक और अभियुक्त को निम्नलिखित की अनुमति होगी:
    • (क) किसी गवाह को, जिसकी परीक्षा हो चुकी हो , वापस बुलाना या पुनः बुलाना तथा ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के संदर्भ में उसकी परीक्षा करना, जब तक कि न्यायालय, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यह न समझे कि अभियोजक या अभियुक्त, जैसा भी मामला हो, ऐसे गवाह को परेशान करने या देरी करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्य से वापस बुलाना या पुनः परीक्षा करना चाहता है;
    • (ख) किसी अन्य गवाह को भी बुलाना जिसे न्यायालय महत्वपूर्ण समझे।
  • दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 311 महत्वपूर्ण गवाह को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति की जांच करने की शक्ति से संबंधित है।
  • कोई भी न्यायालय, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में , किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन कर सकता है, या उपस्थित किसी व्यक्ति की, यद्यपि उसे साक्षी के रूप में समन नहीं किया गया है, परीक्षा कर सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को वापस बुला सकता है और पुनः परीक्षा कर सकता है जिसकी पहले परीक्षा हो चुकी है ; और न्यायालय ऐसे किसी व्यक्ति को समन करेगा, उसकी परीक्षा करेगा या वापस बुलाएगा और पुनः परीक्षा करेगा यदि उसका साक्ष्य मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए उसे आवश्यक प्रतीत होता है।
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